ओटीएस-2026: बकायेदारों को राहत, पारदर्शी निस्तारण की दिशा में शासन के निर्देश पर वीडीए की बड़ी पहल

ओटीएस-2026: बकायेदारों को राहत, पारदर्शी निस्तारण की दिशा में  शासन के निर्देश पर वीडीए की बड़ी पहल

 

आज दिनांक 21.04.2026 को वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महोदय श्री  पुर्ण बोरा के निर्देशानुसार सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में प्राधिकरण सभागार में एकमुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.)-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ओटीएस (One Time Settlement) क्या है?

एकमुश्त समाधान योजना के तहत बकायेदार आवंटियों को  बकाया जमा कर संपत्ति नियमित करने का अवसर मिल रहा है। इसके तहत सभी आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित उपयोग, ग्रुप हाउसिंग, संस्थागत एवं मानचित्र डिफॉल्टर आवंटी लाभ पा सकते हैं। साधारण ब्याज पर निस्तारण, किस्तों की सुविधा, 30 दिन में एकमुश्त भुगतान पर 3% छूट होगी।

 

ओटीएस क्या है?

 

ओटीएस-2026 एक ऐसी विशेष योजना है, जिसके माध्यम से प्राधिकरण के बकायेदार आवंटी सरल शर्तों पर अपने लंबित देयों का निस्तारण कर सकते हैं। यह योजना पारदर्शिता, सरलता और जनहित को ध्यान में रखकर लागू की गई है।

 

किन्हें मिलेगा लाभ ?

यह योजना निम्न श्रेणियों पर लागू होगी

 

- आवंटन, नीलामी या अन्य माध्यम से दी गई सभी आवासीय संपत्तियां

- केंद्र/राज्य सरकार व सरकारी उपक्रमों को आवंटित संपत्तियां

- मिश्रित उपयोग, व्यावसायिक, ग्रुप हाउसिंग व संस्थागत संपत्तियां

- मानचित्र डिफॉल्टर (90 दिन से अधिक बकाया वाले)

 

योजना के प्रमुख लाभ

 

-मूल शर्तों के आधार पर साधारण ब्याज से निस्तारण

-किस्तों में भुगतान की सुविधा (अधिकतम 4 माह)

-30 दिन में पूर्ण भुगतान पर 3% छूट

पुनर्निर्धारित मामलों में भी मूल दर से गणना

-प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी व न्यायसंगत

 

शुल्क व प्रारंभिक जमा:

-EWS: ₹100 (प्रोसेसिंग) + ₹5000 प्रारंभिक

-LIG: ₹500 (प्रोसेसिंग) + ₹10,000 प्रारंभिक

-अन्य आवासीय/व्यावसायिक: ₹2100 + ₹50,000

-ग्रुप हाउसिंग/संस्थागत: ₹11,000 + ₹5,00,000

-मानचित्र प्रकरण: ₹5000 + ₹2,00,000

 

भुगतान व्यवस्था:

-₹50 लाख तक: 30 दिन में 1/3, शेष 2/3 तीन मासिक किस्तों में

-पूर्ण भुगतान: 30 दिन में करने पर 3% छूट

 

समयसीमा:

-आवेदन अवधि: 3 माह

-निस्तारण: आवेदन के 3 माह के भीतर

 

बकाया न चुकाने पर कार्रवाई:

जिन आवंटियों द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन नहीं किया जाएगा, उनके विरुद्ध संपत्ति निरस्तीकरण

कब्जा/सीलिंग

विधिक वसूली कार्रवाई

जैसी सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।

ओटीएस को सफल बनाने के लिए वीडीए के प्रयास:

-अधिकारियों/कर्मचारियों का विशेष प्रशिक्षण

-डिजिटल व पारदर्शी आवेदन प्रणाली

व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान

समयबद्ध निस्तारण के निर्देश

-आवंटियों को सुविधाजनक भुगतान विकल्प

प्रारंभिक प्रतिक्रिया:

1. श्री अर्जुन वर्मा, आवास संख्या ई-43, रामनगर आवासीय योजना

2. श्री महेश प्रसाद, आवास संख्या ई-63 बड़ी गैबी

3. श्री सौरभ आवास संख्या SL-30 बड़ी गैबी

योजना के पहले ही दिन 03 आवंटियों द्वारा पंजीकरण किया गया, जो इसकी उपयोगिता और स्वीकार्यता को दर्शाता है। प्रशिक्षण सत्र में नगर नियोजक प्रभात कुमार, संपत्ति अधिकारी रमेश चंद दुबे सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

 

(वाराणसी विकास प्राधिकरण सभी आवंटियों से अपील करता है कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाते हुए अपने बकाया का समय से निस्तारण कराएं और भविष्य की कानूनी कार्रवाई से बचें।)

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