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मानचित्र स्वीकृति एवं भवन मानकों के उल्लंघन पर 19 कोचिंग संस्थानों एवं लाइब्रेरी के विरुद्ध वाराणसी विकास प्राधिकरण की सख्त कार्रवाई

मानचित्र स्वीकृति एवं भवन मानकों के उल्लंघन पर 19 कोचिंग संस्थानों एवं लाइब्रेरी के विरुद्ध वाराणसी विकास प्राधिकरण की सख्त कार्रवाई

 

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध रूप से संचालित कोचिंग संस्थानों एवं लाइब्रेरी के विरुद्ध विशेष अभियान चलाते हुए दिनांक 25 जून, 2026 को विभिन्न जोनों में व्यापक प्रवर्तन कार्रवाई की गई।

 

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान यह पाया गया कि कई कोचिंग संस्थान एवं लाइब्रेरी बिना मानचित्र स्वीकृति एवं आवश्यक अनुमतियों के संचालित किए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत कुल 19 अवैध कोचिंग संस्थानों एवं लाइब्रेरी के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई की गई।

 

इसी क्रम में आज वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव द्वारा नगर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों के संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें भवन मानकों, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, मानचित्र स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक वैधानिक प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

 

जोनवार कार्रवाई का विवरण:

 

* जोन-1 (शिवपुर एवं सिकरौल): 3 संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई।

* जोन-2 (सारनाथ, आदमपुर एवं जैतपुरा): 1 संस्थान के विरुद्ध कार्रवाई।

* जोन-4 (भेलूपुर एवं नगवां): 8 संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई।

* जोन-5 (रामनगर एवं मुगलसराय): 7 संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई।

 

सभी संस्थानों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए भवनों को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया।

 

जनसुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भवन मानकों, अग्नि सुरक्षा प्रावधानों तथा प्राधिकरण से प्राप्त आवश्यक स्वीकृतियों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। नियमों के उल्लंघन पर भविष्य में भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।