आज दिनांक 28.07.2025 को जोन-04 में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित
उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-04 में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।
● वार्ड-नगवां, के अंतर्गत श्री वरूण पाठक व श्री पी0एस0वर्मा द्वारा ए बजरंग नगर के पास डाफी, थाना.लंका में रैनबो हास्पिटल के नाम से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 6000 वर्गफीट के भूखण्ड क्षेत्रफल में बी+जी+4 तलों का निर्माण किए जा रहे अवैध निर्माण को उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा- 27 (i) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही करते हुये अतः आज दिनांक 28.07.2025 को स्थल को सील कर सम्बन्धित थाने अभिरक्षा में सौंप दिया गया।
● वार्ड-भेलूपुर, के अंतर्गत मोहम्मद मूसा द्वारा, आराजी सं0-488 व 489, भवन सं0-बी-12/13, गौरीगंज, थाना- लंका में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत लगभग 35 X 50 वर्गफीट के भूखण्ड क्षेत्रफल में सेटबैक को कवर करते हुये पीलर खडे़ कर बेसमेंट का निर्माण किए जा रहे अवैध निर्माण को उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-27, 28(1), 28 (ii) के अन्तर्गत पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी । परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में बी+जी+4 तलों का निर्माण पूर्ण कर चोरी-छिपे तथा फिनिशिंग आदि का निर्माण कार्य किया जा रहा था ।
अतः आज दिनांक 28.07.2025 को स्थल को सील कर सम्बन्धित थाने अभिरक्षा में सौंप दिया गया।
मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार एवं अवर अभियंता आदर्श निराला तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।
(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।)