आज दिनांक 25/04/2025 अपर सचिव गुडाकेश शर्मा, जोनल अधिकारी एवं अवर अभियन्ता द्वारा किया गया 04 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।
वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी
प्रेस-विज्ञप्ति
उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में रिंग रोड का स्थल निरीक्षण अपर सचिव गुडाकेश शर्मा, जोनल अधिकारी एवं अवर अभियन्ता द्वारा किया गया। जिसके अन्तर्गत कुल 23 स्थलों/निर्माणों का निरीक्षण किया गया तथा 04 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।
*👉वार्ड-शिवपुर, मौजा-हरिहरपुर (रिंग रोड के सटे उत्तर), के अन्तर्गत रिंकू जायसवाल द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 40' X 70 वर्गफीट में निर्माण करके फिनिशिंग का कार्य किये जाने पर उ० प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (1) एवं 28 (11) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी एवं पूर्व में भी सील किया गया था, जिसके क्रम में दिनांक 25.04.2025 को कार्यवाही करते हुए स्थल को सील कर दिया गया।
*👉वार्ड-शिवपुर, मौजा-हरिहरपुर, (होटल काशी से 200 मी० रिंग रोड , कौवापुर के अन्तर्गत शशांक कुमार सिंह पुत्र राजेश्वर सिंह उर्फ विपत पटेल द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 6000 वर्गफीट के भूखण्ड पर लगभग 20 X 50 वर्गफीट में जी+2 का निर्माण कार्य कराके मौके पर फिनिशिंग का कार्य किये जाने पर उ० प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम धारा-27, 28 (1) 1973 की सुसंगत एवं 28 (11) के अन्तर्गत पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, जिसके क्रम में दिनांक 25. 04.2025 को कार्यवाही करते हुए स्थल को सील कर दिया गया।
👉वार्ड-शिवपुर, कोईराजपुर, गंजारी जाने वाली रिंग रोड (पूरब) के अन्तर्गत विकास वर्मा द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 50' X 60' फीट में रो हाउस का निर्माण कर फिनिशिंग का कार्य किये जाने पर उ० प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (1) एवं 28 (11) के अन्तर्गत आज दिनांक 25. 04.2025 को कार्यवाही करते हुए स्थल को सील कर दिया गया।
👉वार्ड-शिवपुर, मौजा-रामसिंहपुर, परगना-अठगाँवा के अन्तर्गत शालिनी शर्मा पत्नी विभव शर्मा द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 75 बिस्वा भूमि में 1200.00 वर्गफीट में दो हाल का निर्माण व 2800.00 वर्गफीट में दीवारों का निर्माण कार्य किया जा रहा था। निर्माण कार्य को रोकते हुए उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (1) एवं 28 (11) के अन्तर्गत आज दिनांक 25.04.2025 को स्थल को सील कर दिया गया।
मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा एवं अवर अभियंता रोहित कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।
जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त कुल-23 प्रकरणों में ऐसे प्रकरण जो बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अथवा आवासीय मानचित्र स्वीकृत कराकर व्यावसायिक निर्माण कर रहे हैं, उसे प्राथमिकता पर नियमानुसार सील आदि करते हुए शमन कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्तानुसार प्रभावी प्रवर्तन विषयक कार्यवाही करते हुए आख्या मय फोटोग्राफ्स सहित प्रभारी अधिकारी (भवन) के माध्यम से 07 दिवस में आख्या प्रस्तुत करें। यह सुनिश्चित किया जाय कि अधिक से अधिक प्रकरणों में नियमानुसार शमन की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जाय।
(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।)