आज दिनांक 04/04/2025 को जोन-5, वार्ड-मुगलसराय के अंतर्गत में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण एवं अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित
वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी
प्रेस-विज्ञप्ति
उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-5, वार्ड-मुगलसराय के अंतर्गत में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण एवं अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।
👉वार्ड-मुगलसराय, मौजा-अलीनगर, बिछड़ी नटान बस्ती के अन्तर्गत अज्ञात द्वारा बिना लेआउट स्वीकृत कराए लगभग 2976 वर्गमीटर (02 बीघे) जमीन पर अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य किये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तगर्त पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी परन्तु प्लाटिंगकर्ता द्वारा ले-आउट शमन मानचित्र दाखिल नही किया गया l अतः आज दिनांक 04/04/2025 को अवैध प्लोत्तिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी l
👉वार्ड-मुगलसराय, मौजा-नई बस्ती, बेचूपुर के अन्तर्गत टुन्नू पुत्र स्व० ठाकुर प्रसाद व पवन, संदीप व दीपक पुत्र स्व० शंकर दयाल व ताड़कनाथ गुप्ता पुत्र स्व० ठाकुर प्रसाद द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण किया जा रहा जिसपर पूर्व में उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी l सुनवाई एवं मानचित्र स्वीकार कराने हेतु पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। किन्तु मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया। अतः स्थल को आज दिनांक 04/04/2025 को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया।
मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश एवं अवर अभियंता अशोक कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।
(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।)